सरकारी भूमि और भवनों के हस्तांतरण पर नए नियम लागू, संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग से अनुमति आवश्यक

पीएसयू/कंपनी/स्थानीय निकायों के साथ हस्तांतरण

सरकारी भूमि और भवनों के हस्तांतरण पर नए नियम लागू, संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग से अनुमति आवश्यक

राजस्थान सरकार ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन करते हुए सरकारी भूमि और भवनों के हस्तांतरण के लिए नई व्यवस्था लागू की है

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन करते हुए सरकारी भूमि और भवनों के हस्तांतरण के लिए नई व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार प्रमुख संशोधन में विभागों के बीच मुफ्त हस्तांतरण अर्थात किसी भी सरकारी विभाग से दूसरे विभाग को भूमि या भवन का हस्तांतरण बिना किसी शुल्क के किया जाएगा। बंद या अनुपयोगी सरकारी स्कूलों की चल-अचल संपत्तियों को जिला कलेक्टर अन्य सरकारी विभागों को हस्तांतरित कर सकते हैं। अन्य संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग से अनुमति आवश्यक होगी।

पीएसयू/कंपनी/स्थानीय निकायों के साथ हस्तांतरण
सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, बोर्ड, स्थानीय निकायों या सहायता प्राप्त संस्थानों को भूमि या भवन का हस्तांतरण बाजार मूल्य पर किया जाएगा। बाजार मूल्य का निर्धारण जो भूमि या भवन खुले बाजार में प्राप्त कर सकता है, जैसा राजस्व अभिलेखों में दर्ज या पड़ोस की समान भूमि पर लागू किया गया है। यह संशोधन सरकारी संसाधनों के उचित उपयोग और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

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