अब सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन मिलेगी e-Sanction, 1 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था
स्वीकृति वित्त विभाग से जरूरी है
जयपुर। वित्त विभाग ने सरकारी विभागों में निर्माण कार्यों को छोड़कर अन्य सामग्री, सेवाओं और उपापन (खरीद) से जुड़ी सक्षम स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी करने की प्रक्रिया तय कर दी है। वित्त (वित्तीय नियम-साविलेनि) विभाग की ओर से 7 अक्टूबर को जारी परिपत्र के अनुसार नई e-Sanction व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी। नई व्यवस्था में नवीन सामग्री की खरीद, किराये पर वाहन, वाहन खरीद, मशीन विद मैन तथा अन्य ऐसे प्रस्ताव, जिनकी स्वीकृति वित्त विभाग से जरूरी है, IFMS के Budget Management Module के माध्यम से ऑनलाइन भेजे जाएंगे। विभागाध्यक्ष या बजट नियंत्रण अधिकारी प्रस्ताव तैयार कर प्रशासनिक विभाग को भेजेंगे। जांच के बाद सहमति होने पर प्रस्ताव वित्त (व्यय) विभाग को भेजा जाएगा। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद संबंधित प्रशासनिक विभाग या विभागाध्यक्ष ऑनलाइन स्वीकृति जारी करेंगे।
वहीं, कार्यालय व्यय और ऐसी अन्य खरीद, जिनकी स्वीकृति प्रशासनिक विभाग, विभागाध्यक्ष या अन्य सक्षम अधिकारी को देनी है, उनके लिए SHPP पोर्टल के माध्यम से e-Sanction जारी होगी। एकमुश्त बजट आवंटन वाली सामग्री और सेवाओं की खरीद भी इसी प्रक्रिया से होगी। खरीद के बाद भुगतान स्वीकृति IFMS से कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर जारी होगी। इसके आधार पर DDO बिल तैयार कर कोषालय भेजेंगे। इससे खरीद और भुगतान प्रक्रिया अधिक ऑनलाइन और व्यवस्थित होगी।

Comment List