टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत, 16 अक्टूबर तक मिलेगा छूट का मौका
शहरी निकायों में आयोजित सेवा सेतु अभियान
जयपुर। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने शहरी निकायों में बकाया गृहकर और नगरीय विकास कर जमा कराने वाले करदाताओं को बड़ी राहत दी है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 की धारा 107(4) के तहत एकमुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज और शास्ति में छूट प्रदान की जाएगी।
आदेश के मुताबिक सम्पूर्ण बकाया गृहकर एकमुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर राशि पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। साथ ही ब्याज और शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान आवासीय, व्यावसायिक, भूखंडों और भवनों से संबंधित बकाया गृहकर पर लागू होगा।
इसी तरह वर्ष 2025-26 तक के नगरीय विकास कर की पूरी बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट शहरी निकायों में आयोजित सेवा सेतु अभियान की अवधि में ही दी जाएगी। अभियान 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। ऐसे में बकायेदारों के पास टैक्स जमा कर ब्याज-शास्ति से राहत पाने के लिए सीमित समय है। अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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