सहकारी समितियों के लिए परिवहन और खरीद प्रक्रिया के पुराने आदेश रद्द
रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने किया स्पष्ट
राज्य की कय विक्रय सहकारी समितियों और सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों के लिए परिवहन और खरीद प्रक्रिया को लेकर 11 सितंबर 2013 को जारी आदेश को सहकारिता विभाग ने निरस्त कर दिया है
जयपुर। राज्य की कय विक्रय सहकारी समितियों और सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडारों के लिए परिवहन और खरीद प्रक्रिया को लेकर 11 सितंबर 2013 को जारी आदेश को सहकारिता विभाग ने निरस्त कर दिया है।
इससे पहले जारी आदेश राज्य सरकार के पारदर्शिता अधिनियम (आरटीपीपी) 2012 और नियम 2013 से मेल नहीं खाता था। नए आदेश के अनुसार, सभी सहकारी समितियों को अब अपने परिवहन और खरीद संबंधी कार्यों में पारदर्शिता अधिनियम और नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने स्पष्ट किया कि पुराना आदेश अब अप्रासंगिक हो चुका है और इसे आधिकारिक रूप से प्रत्याहारित किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी सहकारी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे खरीद और परिवहन प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। यह कदम सहकारी समितियों के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

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