एकमुश्त समझौता योजना की दो माह अवधि बढ़ाने की तैयारी, 30 जून को समाप्त हो रही है अवधि
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद आदेश जारी होने की संभावना
भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 की तीन दिन बाद अवधि समाप्त होने वाली है
जयपुर। भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 की तीन दिन बाद अवधि समाप्त होने वाली है। योजना के तहत किसानों के कम रुझान को देखते हुए योजना की अवधि को दो माह के लिए और बढ़ने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजे है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद आदेश जारी होने की संभावना है ।
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक के अनुसार योजना के अंतर्गत पात्र ऋणी सदस्य द्वारा अवधिपार ऋण का केवल मूलधन चुकाने पर राज्य सरकार द्वारा अवधिपार ब्याज में शत प्रतिशत राहत दिए जाने का प्रावधान है। प्रदेश के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के कुल 30,010 ऋणी सदस्य योजना के तहत राहत के लिए पात्र हैं। इन ऋणी सदस्यों द्वारा 326 करोड़ का मूलधन जमा करवाये जाने पर 534 करोड़ रुपये की राहत देय होगी। राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार से योजना की जानकारी जन-जन तक पहुंच चुकी है, जिससे पात्र ऋणी सदस्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

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