अवैध हिरासत मामले में एसएचओ पेश हों, पुलिस कमिश्नर दें जवाब : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने भी प्रार्थी के पक्ष में स्टे दे रखा था
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोहित खण्डेलवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता व प्रार्थी के बीच रुपयों के लेन-देन व इकरारनामे का विवाद था।
जयपुर। हाईकोर्ट ने शहर के एक व्यवसायी को अवैध हिरासत में रखने के मामले में भांकरोटा थाने के एसएचओ को 22 जुलाई को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नर को शपथ पत्र सहित जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सांगानेर निवासी रामदेव हरितवाल की याचिका पर दिए। वहीं अदालत ने आगामी सुनवाई तक मामले में अग्रिम कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोहित खण्डेलवाल ने बताया कि शिकायतकर्ता व प्रार्थी के बीच रुपयों के लेन-देन व इकरारनामे का विवाद था। इस संबंध में सिविल दावा कोर्ट में लंबित था। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी प्रार्थी के पक्ष में स्टे दे रखा था। वहीं शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ साल 2022 में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस एफआईआर में कार्रवाई करते हुए 28 मई 2025 को प्रार्थी को अचानक ही अवैध तौर पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने न तो उसे कोई नोटिस दिया और न ही गिरफ्तारी का कोई कारण बताया।

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