एसआई भर्ती-2021 मामला : 7 जुलाई को अंतिम सुनवाई, सरकार ने कहा- यह भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जाएगी
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस सिफारिश को स्वीकृति दे दी
राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट को सूचित किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जाएगी
जयपुर। राज्य सरकार ने एसआई भर्ती 2021 को फिलहाल निरस्त नहीं करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाइकोर्ट में मामले को अंतिम निस्तारण के लिए 7 जुलाई का दिन तय किया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कैलाश चंद शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद पेश हुए। उनकी ओर से केबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पेश कर कहा कि फिलहाल भर्ती को निरस्त नहीं किया जा सकता। अभी तक की जांच में कम अभ्यर्थी दोषी पाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया की 313 अभ्यर्थी पहली बार किसी सरकारी सेवा में चयनित हुए हैं। इनमें से सिर्फ 35 अभ्यर्थी ही दोषी पाए गए हैं। वहीं यदि कुल पदों की बात के जाए तो कुल 838 अभ्यर्थियों में से केवल 53 अभ्यर्थी की दोषी पाए गए हैं। ऐसे में दोषी अभ्यर्थियों को अलग किया जा सकता है। इसलिए भर्ती को फिलहाल रद्द करना उचित नहीं है। इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री स्तर पर भी अप्रूव्ड किया जा चुका है। इसके अलावा सांख्यिकी विभाग की ओर से की तय की गई रिपोर्ट के अनुसार पूर्व की भर्तियों की तुलना में इस भर्ती में किसी क्षेत्र विशेष से अधिक अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है। मामले में जांच सही दिशा में चल रही है।
इसलिए अभी भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी होगी। राज्य सरकार की ओर से भी बताया गया की वर्तमान भर्ती में दोषियों को आगामी भर्ती के लिए अपात्र कर आगामी भर्ती में पदों को बढ़ाया जाएगा और उसमें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। दूसरी ओर सफल अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर ने कहा कि केबिनेट सब कमेटी के निर्णय के बाद आ याचिका सारहीन हो गई है। इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाए और याचिकाकर्ता चाहे तो सब कमेटी के इस निर्णय को अलग से याचिका दायर कर चुनौती दी जा सकती है। वहीं याचिकाकर्ता के सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह ने कहा की सरकार प्रकरण को टालना चाहती है। अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनकर मामले के अंतिम निस्तारण के लिए 7 जुलाई को सुनवाई तय की है।

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