वीएलटीडी कंपनियों पर सख्ती : ज्यादा पैसे वसूले तो 7 दिन में रिफंड, दोबारा गलती पर 3 महीने के लिए पोर्टल से बाहर
वाहन मालिकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ व परेशानियों से राहत
जयपुर। वाहन मालिकों के हितों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) से जुड़ी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा जारी नई एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई ओईएम कंपनी निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलती है, तो पहली शिकायत पर उसे लिखित चेतावनी दी जाएगी और सात दिनों के भीतर अतिरिक्त राशि वाहन मालिक को लौटानी होगी। यदि दूसरी बार भी ऐसी शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित कंपनी को राज्य के वीएलटीडी पोर्टल से तीन महीने के लिए ऑफ-बोर्ड कर दिया जाएगा।
एसओपी के अनुसार सिम रिचार्ज पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने या सिम की पोर्टेबिलिटी से इनकार करने पर भी कंपनी को नोटिस जारी होगा। ऐसे मामलों में 15 दिनों के भीतर अनुपालना करना अनिवार्य होगा। दोबारा उल्लंघन होने पर कंपनी को तीन महीने के लिए पोर्टल से हटाया जाएगा। इसके अलावा, जीएसटी बिल जारी नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। यदि यह गलती दोहराई जाती है तो संबंधित कंपनी को पोर्टल से ऑफ-बोर्ड कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य वीएलटीडी फिटमेंट प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और वाहन मालिकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ व परेशानियों से राहत दिलाना है।

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