शहरी सेवा शिविर के पट्टों के नामांतरण की प्रक्रिया तय, दस्तावेजों के आधार पर होगा प्रकरणों का निस्तारण
निर्धारित प्रक्रिया और राशि लेकर नामांतरण किया जाएगा
जयपुर। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत नागरिकों को जारी पट्टों के नाम हस्तांतरण एवं अहस्तांतरणीय पट्टों के नामांतरण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित प्रकरणों का निस्तारण मूल दस्तावेजों, मुख्तारनामा और गिफ्ट डीड सहित उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। आदेश के अनुसार, नगर विकास न्यास, विकास प्राधिकरण और निकायों द्वारा जारी पट्टों के उन मामलों में नाम हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी, जिनमें 8 जनवरी 2020 के आदेश और 15 जनवरी 2020 की अधिसूचना में उल्लेखित दस्तावेज उपलब्ध हैं। 10 जुलाई और 12 सितंबर 2024 के वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया और राशि लेकर नामांतरण किया जाएगा।
कच्ची बस्ती के मामलों में बजट घोषणा 2022-23 के बिंदु संख्या 40 के तहत 29 जून 2022 के आदेश से जारी अहस्तांतरणीय पट्टों का तीन वर्ष बाद हस्तांतरण किया जा सकेगा। अंतिम क्रेता से निर्धारित राशि लेकर भूखंड का नामांतरण निकाय रिकॉर्ड में किया जाएगा। अन्य मामलों में अहस्तांतरणीय पट्टों की शर्तों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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