प्रवर समिति की बैठक में कल बिल को मिलेगी मंजूरी : मानसून सत्र में पास होकर लागू होगा कोचिंग सेंटर बिल- बैरवा
मनमानी पर रजिस्ट्रेशन निरस्त और भारी जुर्माने का प्रावधान
कोचिंग सेंटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की जारी गाइडलाइन को राज्यों को दो माह में लागू करने के निर्देश पर सरकार क्या कदम उठा रही है।
जयपुर। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में सभी राज्यों को जारी की गई कोचिंग सेंटर गाइडलाइन को दो महीने में लागू करने की कवायद को राजस्थान सरकार ने पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी है। कोचिंग सेंटर के लिए बनाए एक्ट को सरकार इसी मानसून सत्र में लाकर मंजूरी देते हुए प्रदेश में लागू करेगी। प्रवर समिति की छह अगस्त को बैठक में बिल के जरूरी संशोधनों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने दैनिक नवज्योति से विशेष बातचीत में बिल लागू करने और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी रोकने के संकेत दिए। कोचिंग सेंटर बिल लागू करने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा से बातचीत के अंश इस प्रकार है:
सवाल: कोचिंग सेंटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की जारी गाइडलाइन को राज्यों को दो माह में लागू करने के निर्देश पर सरकार क्या कदम उठा रही है।
बैरवा: राजस्थान विधानसभा में पारित एक्ट में गाइडलाइन के अधिकांश बिन्दु शामिल हैं। कुछ बिन्दुओं पर विधानसभा में आपत्ति आई थी, तो प्रवर समिति में भेजे गए बिल में इस पर चर्चा की गई है और जल्दी ही इसे फाइनल करके विधानसभा में पेश कर मंजूरी ली जाएगी।
सवाल: आप खुद प्रवर समिति के अध्यक्ष और विभाग के मुखिया हैं तो नए प्रावधानों को लागू करने में कितना समय लगेगा।
बैरवा: प्रवर समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं और तीसरी बैठक छह अगस्त को होगी। सभी आपत्तियों पर अंतिम चर्चा होने के बाद फाइनल एक्ट को समिति विधानसभा के मानसून सत्र में पेश कर पारित कराएगी और इसे प्रदेशभर में लागू किया जाएगा।
सवाल: कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर हाईकोर्ट ने कई बार टिप्पणियां की हैं। यह भी कहा कि जब तक कानून या बिल लागू नहीं होता तब तक केन्द्र सरकार की गाइडलाइन लागू की जाए।
बैरवा: चूंकि राजस्थान में एक्ट बन चुका है तो हमने प्रवर समिति की बैठक में कोर्ट के आदेशों और टिप्पणियों पर भी गाइडलाइन के संबंध में चर्चा की है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक्ट को संशोधित किया जा रहा है। विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार का एक्ट जल्दी लागू किया जाएगा।
सवाल: कोचिंग सेंटर्स की मनमानी की शिकायतें बनी रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त टिप्पणी कर चुका है तो विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
बैरवा: अभिभावकों की शिकायतों और आत्महत्या जैसे प्रकरणों पर सरकार गंभीर है। जिला कलक्टर के माध्यम से कोचिंग सेंटर्स को जरूरी निर्देश दिए जाते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अफसर भी दौरा करके कोचिंग संचालकों को बच्चों पर दबाव कम करने, मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग और अन्य जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देश देते हैं। एक्ट लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों पर ऐसी शिकायतों के मामले में जांच करने के बाद और सख्ती से कार्रवाई की जा सकेगी।

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