सिलिकोसिस सहायता राशि के लंबित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर हुई वीसी
आयुक्त ने जिला स्तरीय अधिकारियों से ली वीसी से बैठक
इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा सिलिकोसिस सहायता राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से पीड़ितों को किया जा रहा है।
जयपुर। सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता आयुक्त बचनेश अग्रवाल ने बुधवार को भुगतान की गई सिलिकोसिस सहायता राशि का संबंधित विभागों से अंक मिलान एवं पुनर्भरण करवाने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। अम्बेडकर भवन के सभागार भवन में आयोजित अहम बैठक में सिलिकोसिस नीति के तहत सिलिकोसिस योजना के नवीन या पुराने पोर्टल पर अंक मिलान के लंबित प्रकरण, नोडल अधिकारी स्तर पर सिलिकोसिस के मृत्यु सहायता के लिए लंबित प्रकरणों का निस्तारण करवाने सहित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य में न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति के तहत न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) रोग की पहचान, रोकथाम, नियंत्रण एवं पीड़ित तथा पीड़ित के परिवार के पुनर्वास के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।
इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा सिलिकोसिस सहायता राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से पीड़ितों को किया जा रहा है। सहायता राशि के अंकमिलान एवं पुनर्भरण का कार्य लंबित होने के कारण वर्तमान में निधि में पर्याप्त बजट नहीं होने के कारण पीड़ितों को समयबद्ध रूप से भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सिलिकोसिस पीडितों या परिवारजनों को भुगतान की सिलिकोसिस जीवित या मृत्यु सहायता राशि का संबंधित श्रमिक के खान विभाग या श्रम विभाग या अन्य (राज्य निधि) से अंकमिलान करवाकर उक्त राशि का संबंधित विभाग से न्यूमोकोनियोसिस निधि में पुनर्भरण करवाने के शीघ्र करवाने के निर्देश दिए।
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