नाबालिका का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कैद
55000 रुपए का जुर्माना
कोटा । शहर की पोक्सो संख्या 4 न्यायालय ने मंगलवार को 15 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर भाग ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने आरोपी पर 55000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस थाना अनंतपुरा में छावनी रामचंद्रपुरा निवासी आरोपी विनोद पुत्र मिट्ठू के खिलाफ उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था । पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि फरियादी ने रिपोर्ट में बताया उसके तीन बच्चे हैं ।16 अप्रैल 2022 को वह किसी काम से बाहर गई थी उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर थी । शाम को वापस आई तो उसकी पुत्री नहीं मिली उसकी पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई । उसने रिश्तेदारों ,पहचान वालों तथा आसपास उसे तलाशा लेकिन वह कहीं नहीं मिली । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बालिका को आरोपी के कब्जे से दस्तयाब किया । बालिका ने पुलिस में बयानों के दौरान बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर 16 अप्रैल की शाम को 7:08 बजे अपने साथ बाइक पर बैठा कर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया । पुलिस ने बालिका के बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा जोड़ते हुए पोक्सो एक्ट में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया । न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी विनोद को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई व आरोपी पर 55000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।

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