गांजा तस्कर को 7 वर्ष का कठोर कारावास, गश्त एवं चेकिंग के दौरान 8 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद
75 हजार रुपए जुमार्ना
शनिवार को न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल सिंह ने पांच साल पुराने गांजा तस्करी के मामले में गांजा तस्कर को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 75 हजार रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया है
कोटा। शनिवार को न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल सिंह ने पांच साल पुराने गांजा तस्करी के मामले में गांजा तस्कर को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 75 हजार रुपए जुमार्ने की सजा से दंडित किया है।विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 20 जनवरी 2020 को विज्ञान नगर थानाधिकारी शहर में गश्त एवं चेकिंग के दौरान एक शख्स को एक बैग के साथ डिटेन किया था। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मांगीलाल पुत्र आनंदीलाल निवासी ग्राम मोरपा थाना सुल्तानपुर जिला कोटा बताया।
बैग की तलाशी ली तो उसमें 8 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ।जिसे पुलिस ने जब्त कर मांगीलाल को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया । अनुसंधान के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 10 गवाह लेखबद्ध करवाएऔर कुल 41 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी मांगीलाल को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास 75 हजार जुमार्ने की सजा से दंडित किया।

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