HRA व CCA भत्तों पर सख्ती : नियम उल्लंघन पर होगी राशि की वसूली, भुगतान को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी
भत्तों के भुगतान में निर्धारित नियमों का पालन करें सुनिश्चित
राज्य सरकार ने HRA और CCA के भुगतान को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी को जिस पद पर कार्य करते हुए भत्ता दिया जा रहा है, वह पद सरकार द्वारा विधिवत सृजित नहीं है, तो उस कर्मचारी को दिया गया भत्ता अनियमित माना जाएगा और अतिरिक्त दी गई राशि की वसूली की जाएगी।
जयपुर। राज्य सरकार ने HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और CCA (सिटी कंपनसेटरी अलाउंस) के भुगतान को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी को जिस पद पर कार्य करते हुए भत्ता दिया जा रहा है, वह पद सरकार द्वारा विधिवत सृजित नहीं है, तो उस कर्मचारी को दिया गया भत्ता अनियमित माना जाएगा और अतिरिक्त दी गई राशि की वसूली की जाएगी। आदेश के अनुसार कर्मचारी को मिलने वाला भत्ता उसी पद के विरुद्ध अधिकृत होना चाहिए। यदि कोई पद अस्तित्व में नहीं है और उस पर कार्य लिया जा रहा है, तो उस अवधि में मिले सभी अतिरिक्त भत्ते वसूली योग्य होंगे।
साथ ही, यदि किसी विभाग का HOD यह मानता है कि कोई पद अन्य स्थान पर पोस्टेड है, तो उस पद के सृजन के लिए पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए संबंधित लोकेशन पर पदस्थापन के अनुसार वित्त विभाग (FD) से मंजूरी लेना जरूरी है। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी पद को किसी अन्य स्थान पर स्वीकृत किया जाता है, तो पुराने स्थान पर मौजूद पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भत्तों के भुगतान में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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