आधे शहर को मिलेगी आवारा श्वानों से मुक्ति

कोटा दक्षिण आयुक्त ने श्वानों को डॉग शेल्टर में सुरक्षित रखने के दिए आदेश

आधे शहर को मिलेगी आवारा श्वानों से मुक्ति

रिहायशी इलाकों से पकड़े जाएंगे स्ट्रीट डॉग

कोटा । आधे शहर को  शीघ्र ही आवारा श्वानों से मुक्ति मिलने वाली है।  नगर निगम कोटा दक्षिण आयुक्त ने सोमवार को आदेश जारी कर आवारा श्वानों को पकड़ने के वाहनों की संख्या बढ़ाकर  पकड़े गए श्वानों को डॉग शेल्टर में सुरक्षित रखने को कहा है। इस आदेश के अनुसार अब बधियाकरण व टीकाकरण के लिए पकड़े गए श्वानों को फिलहाल वापस उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा।  शहर में आए दिन आवारा श्वानों द्वारा छोटे बच्चों व महिलाओं और बुजुर्गों को काटने व उन पर हमला करने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार घटनाएं होने से आमजन काफी भयभीत है। कई लोग तो अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर तक भेजने व खेलने जाने देने से घबराने लगे है। सोमवार को जयपुर में भी घर के बाहर खेल रहे छोटे बच्चों पर श्वानों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। श्वानों की समस्या कोटा शहर ही नहीं पूरे प्रदेश व देश में है।  वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली एनसीआर को दिए गए आदेश व राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भी इस संबंध में आदेश जारी कर आवारा श्वानों को शेल्टर होम में रखने को कहा गया है।  नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त अनुराग भार्गव ने सोमवार को महाराष्ट्र के ओशामाबाद स्थित अरिहंत वेलफेयर सोसायटी के नाम आदेश जारी किया है। उस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि नगर निगम द्वारा संस्था को आवारा श्वानों का बधियाकरण व टीकाकरण करने का कार्यादेश दिया हुआ है। वहीं वर्तमान में शहर में आवारा श्वानों द्वारा आमजन को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में निर्देशित किया जाता है कि आवारा श्वानों के बधियाकरण व टीकाकरण के लिए तत्काल प्रभाव से डॉग पकड़ने वाले 5 वाहनों का संचालन किया जाए।  वहीं पकड़े गए श्वानों को नियमानुसार बंधा धर्मपुरा स्थित डॉग शेल्टर में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर निविदा शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।  सूत्रों के अनुसार अभी तक जहां बधियाकरण व  टीकाकरण के लिए पकड़े गए श्वानों को निर्धारित समय बाद वापस उसी जगह पर छोड़ा जा रहा था जहां से पकड़ा गया था। लेकिन कोटा दक्षिण आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब ऐसा नहीं होगा। अब श्वानों को फिलहाल श्वानशाला के शेल्टर में ही रखा जाएगा। जब तक इस संबंध में कोई अग्रिम आदेश नहीं आ जाता। 

गिनती के कैनाल, सीमित डॉग रखे जाएंगे
नगर निगम कोटा दक्षिण की श्वानशाला में फिलहाल 33 ही कैनल बनी हुई है। जहां बधियाकरण व टीकाकरण वाले श्वानों को कुछ दिन रखा जाता है। यहां सीमित डॉग को रखा जा सकेगा। जबकि अधिक श्वानों को रखने के  लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी।  बधियाकरण व टीकाकण करने वाली फर्म के प्रतिनिधियों का कहना है कि आयुक्त का आदेश देर से प्राप्त हुआ। उसकी पालना की जाएगी। लेकिन नियमित प्रक्रिया के तहत अभी तक एक -दो वाहनों से ही श्वान पकड़ रहे थे। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 5 कर दी जाएगी।

पशु प्रेमियों में हडकम्प, आमजन में खुशी
कोटा दक्षिण आयुक्त द्वारा जारी आदेश की जानकारी मिलते ही जहां पशु प्रेमियों में हडकम्प मच गया है। वहीं आमजन ने इससे राहत महसूस की है। पशु प्रेमियों ने सोमवार को ही नगर निगम कार्यालय पहुंचकर इस संबंध में जानकारी लेने व इससे संबंधित काम को स्वयं करने की इच्छा जाहिर  की है। वहीं लोगों का कहना है कि इस  तरह का आदेश काफी समय पहले ही जारी कर दिया जाना चाहिए था। कम से कम शहर से श्वानों की संख्या तो कम होगी। श्वानों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए लेकिन उन्हें शहर से दूर किया जाए।  सूत्रों के अनुसार इस आदेश से श्वानों को रिहायशी इलाकों से हटाया जाएगा।  बधियाकरण व टीकाकरण करने वाली फर्म के प्रतिनिधियों का कहना है कि आदेश के तहत फिलहाल जिन श्वानों को पकड़ा गया है उन्हें शेल्टर  में ही रखा जाएगा। 

इनका कहना है
आयुक्त द्वारा यह आदेश जनहित में है। इस संबंध में उन्होंने यू ओ नोट भी लिखा था। लेकिन श्वानों को रखने के लिए शेल्टर की व्यवस्था करनी होेगी। निगम के पास बंधा में जगह है जहां टीनशेड बना हुआ है और एंगल भी लगी हुई है। वहां फेसिंग करवाकर जितने श्वानों को रखा जा सकता है उन्हें रखेंगे। साथ ही टेंडर जारी कर अलग से व्यवस्था करने के आदेश भी दिए गए हैं। यदि कोई संस्था निगम द्वारा किए जा रहे खर्च से कम खर्च में शेल्टर होग की व्यवस्था संभालने को तैयार होगी तो उस पर भी विचार किया जाएगा। निगम का मकसद श्वानों को नुकसान पहुंचाना या पशु प्रेमियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन आमजन को राहत देने के लिए उनके हित में भी काम करना आवश्यक है। इसके लिए जो भी संभव होगा किया जाएगा। 
-राजीव अग्रवाल, महापौर, नगर निगम कोटा दक्षिण

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया था वह दिल्ली एनसीआर के लिए था। हालांकि उस पर भी पुन: विचार किया जा रहा है। फिलहाल कोटा उत्तर में श्वानों को शेल्टर में रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। रा’य सरकार द्वारा जो भी आदेश प्राप्त होगा। उसके अनुसार श्वानों को रखने, खिलाने व उनकी देखभाल कीपुख्ता व्यवस्था करने के बाद भी आगे की कार्यवाही की जाएगी। 
-अशोक त्यागी, आयुक्त, नगर निगम कोटा उत्तर 

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