मैरिज गार्डन व हॉल में कमियों पर नोटिस देकर की इतिश्री, फायर टीम दे चुकी 200 से अधिक नोटिस
निगम के नोटिसों का नहीं दिखा असर : निगम ने अभी तक नहीं की कोई ठोस कार्रवाई
मैरिज गार्डन में आग की घटना के बाद से नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण के फायर अनुभाग द्वारा शहर में लगातार मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल व होटलों में फायर सिस्टम की जांच की जा रही है।
कोटा । शहर में बिना पंजीयन व अग्निशमन सुरक्षा संसाधनों के संचालित हो रहे मैरिज गार्डनों व मैरिज हॉल और होटलों को नगर निगम के फायर अनुभाग द्वारा कमियां मिलने पर नोटिस देकर इतिश्री की जा रही है। निगम ने अभी तक किसी पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। जिससे मैरिज गार्डन संचालकों पर कोई असर भी नहीं दिख रहा है। झालावाड़ रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह के दौरान 19 मई को अचानक आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट से मंच पर लगी आग से पूरा मंच जल गया था। साथ ही समारोह में भगदड़ मच गई थी। गनीमत रही कि उस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते निगम के फायर अनुभाग की दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया था। उस घटना के बाद नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण के आयुक्तों के निर्देश पर फायर अनुभाग की टीमों द्वारा लगातार मैरिज गार्डनों व मैरिज हॉल और होटलों की जांच की जा रही है। इस दौरान वहां फायर उपकरण, फायर एनओसी और निगम में उनका पंजीयन समेत अन्य सुरक्षा उपायों को देखा जा रहा है।
फायर टीम दे चुकी 200 से अधिक नोटिस
मैरिज गार्डन में आग की घटना के बाद से नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण के फायर अनुभाग द्वारा शहर में लगातार मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल व होटलों में फायर सिस्टम की जांच की जा रही है। नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण के सीएफओ राकेश व्यास ने बताया कि अभी तक 10 दिन में जांच के बाद 201 मैरिज गार्डन, हॉल व होटलों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। जिनमें फायर सिस्टम या एनओसी नहीं पाई गई। उनमें से अभी तक 10 फीसदी से भी कम मात्र 15 ने ही फायर एनओसी के लिए आवेदन किए हैं। उनके आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है। सिस्टम लगा होने व नियमों की पालना होने पर ही एनओसी जारी की जाएगी।
अधिकतर में नहीं हो रही नियमों की पालना
हालत यह है कि शहर में जितने भी मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल व होटल संचालित हो रहे हैं। उनमें से गिनती के ही मैरिज गार्डन नियमों के दायरे में आ रहे हैं। जबकि अधिकतर में नियमों की पालना तक नहीं हो रही है। न तो उनका निगम में पंजीयन है और न ही उनमें फायर सिस्टम लगे हुए हैं। यहां तक कि जिस मैरिज गार्डन में आग लगी थी। उसमें भी सिस्टम नहीं था। जबकि निगम के फायर अनुभाग की टीम द्वारा उसकी पूर्व में जांच के बाद नोटिस भी जारी किया गया था। उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ।
बिना पंजीयन नहीं होगा मैरिज गार्डनों का संचालन
नगर निगम की ओर से कुछ दिन पहले ही एक आदेश जारी किया था। जिसमें कहा था कि शहर में अब बिना पंजीयन के कोई भी मैरिज गार्डन संचालित नहीं होगा। मैरिज गार्डन संचालकों को नगर निगम में पंजीयन कराना होगा। नियमों की पालना करनी होगी। पार्किंग समेत अन्य सुविधाएं व फायर सिस्टम लगाने होंगे। लेकिन हालत यह है कि निगम की उस चेतावनी का भी किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अभी तक किसी भी मैरिज गार्डन व मैरिज हॉल संचालक ने निगम में पंजीयन नहीं कराया है।
नगर निगम की ओर से शहर के सभी मैरिज गार्डन, हॉल व होटलों की जांच करवाई जा रही है। यह काम नियमित जारी है। जहां भी कमियां मिल रही है। उन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं। नोटिस के बाद भी कमियों में सुधार नहीं करने या नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ शीघ्र ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- अशोक कुमार त्यागी, आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर

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