राजश्री पान मसाला विज्ञापन मामला : सलमान खान के हस्ताक्षरों की जांच के लिए फाइल एफएसएल भेजने के निर्देश, अदालत ने कहा- सलमान को आना ही पड़ेगा 

वकालतनामे और जवाब पर किए गए हस्ताक्षर वास्तविक नहीं

राजश्री पान मसाला विज्ञापन मामला : सलमान खान के हस्ताक्षरों की जांच के लिए फाइल एफएसएल भेजने के निर्देश, अदालत ने कहा- सलमान को आना ही पड़ेगा 
राजश्री पान मसाला विज्ञापन मामले सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोटा ने फिल्म अभिनेता सलमान खान के हस्ताक्षरों की सत्यता की जांच के लिए मामला राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर को भेजने का आदेश देते हुए सलमान की कोर्ट में उपस्थित को सुनिश्चित की।

कोटा। राजश्री पान मसाला विज्ञापन मामले सुनवाई करते हुए गुरुवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोटा ने फिल्म अभिनेता सलमान खान के हस्ताक्षरों की सत्यता की जांच के लिए मामला राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) जयपुर को भेजने का आदेश देते हुए सलमान की कोर्ट में उपस्थित को सुनिश्चित की है। कोर्ट ने माना कि जब तक सलमान कोर्ट मे आकर अपने हस्ताक्षर करेंगे उसके बाद ही फाइल के हस्ताक्षरों को मिलान होगा और स्थित स्पष्ट हो सकेगी। इसलिए कोर्ट में पेश होना जरुरी है।आयोग ने कहा कि हस्ताक्षर को लेकर यदि किसी पक्ष द्वारा आपति दर्ज कराई जाती है तो ऐसी स्थित में किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट या अन्य किसी संबंधित एजेंसी या प्रयोगशाला से हस्ताक्षरों का मिलान और तथ्यों की वास्तविकता एवं सुसंगतता के लिए एक्सपर्ट की राय आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई अब 21 अप्रैल, 2026 को नियत की गई है।

अदालत ने कहा कि जब तक सलमान को कोर्ट में पेश होने के बाद ही उनके हस्ताक्षर के साथ फाइल एफएसएल में भेजी जाए्गी। इस मामले में एफएसएल जांच के भेजे गए दस्तावेज की कमियों को पूरा करने के लिए कहते हुए एफएसएल ने रजिक्ट कर दिया था। कोर्ट में सलमान की तरफ से एडवोकेट शिवांशु नवल और राजश्री मसाला की और से एडवोकेट राकेश सुवालका पेश हुए। राजश्री मसाला के वकील राकेश सुवालका ने कहा कि सलमान के दस्तावेज को अदालत द्वारा एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन लैब ने कमियां बताते हुए खारिज कर दिया था। इस मामले में परिवादी भाजपा नेता इंद्र मोहन सिंह हनी ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी कि विपक्षी सलमान खान की ओर से पेश किए गए वकालतनामे और जवाब पर किए गए हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं। अदालत के इस आदेश के विरुद्ध सलमान खान ने राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर में अपील की थी, जहां शुरूआत में इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी।  

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