
गांजा तस्करीे में दो आरोपियों को 14 -14 साल की सजा
डेढ़ - डेढ़ लाख का जुमार्ना
शहर की एनडीपीएस मामलात कोर्ट ने शुक्रवार को गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 14 -14 साल की सजा सुनाई है । अदालत ने दोनों आरोपियों पर डेढ़ - डेढ़ लाख का जुमार्ना भी लगाया है ।
कोटा । शहर की एनडीपीएस मामलात कोर्ट ने शुक्रवार को गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 14 -14 साल की सजा सुनाई है । अदालत ने दोनों आरोपियों पर डेढ़ - डेढ़ लाख का जुमार्ना भी लगाया है । साथ ही जुमार्ना जमा नहीं करने पर तीन 3 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी है ।
विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप शर्मा ने बताया 3 दिसंबर 2019 को नारकोटिक्स विभाग कोटा ने सुबह 10:45 बजे कोटा झालावाड रोड पर मंडाना टोल टैक्स के पास नाकाबंदी की जा रही थी । इस दौरान टीम के सदस्य आवागमन करने वाले संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे । तभी सामने से तेज रफ्तार दिल्ली नंबरों की एक कार आती हुई नजर आई । जिसे रोका गया पूछताछ करने पर कार में सवार दोनों युवक घबरा गए । दोनों को संदिग्ध मानते हुए डिटेन कर आॅफिस लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम रूपनारायण उम्र 47 साल पुत्र ओमप्रकाश निवासी राज नगर पालम कॉलोनी नई दिल्ली तथा अजय कुमार 41 साल पुत्र मदनलाल निवासी राजनगर पालम कॉलोनी नई दिल्ली का होना बताया । कार की तलाशी ली गई तो कार के अंदर 78 पैकेट में अलग-अलग 167 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया । गांजे के बारे में पूछताछ करने पर दोनों आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए ।
इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया । अनुसंधान के दौरान अजय कुमार और रूपनारायण के बयानों के आधार पर विनय कुमार पुत्र सीताराम बुध नगर इंद्रप्रस्थ नई दिल्ली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया । मामले में अदालत सीबीएन ने अनुसंधान के बाद तीनों आरोपियों खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया । ट्रायल के दौरान न्यायाधीश अरुण कुमार वेरी बाल ने आरोपी विनय कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी करते हुए आरोपी रूपनारायण और अजय कुमार को 14 - 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । दोनों आरोपियों पर कोर्ट ने डेढ़ लाख - डेढ़ लाख का जुमार्ना भी लगाया है ।
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