स्थानीय निकायों की सीधी भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा 5 फीसदी रिजर्वेशन, नोटिफिकेशन जारी
प्रदेश में अन्य सेवाओं की तर्ज पर अब राजस्थान नगर पालिका सेवा में भी भूतपूर्व सैनिकों को सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों पर यह लाभ मिलेगा। स्वायत शासन विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
जयपुर। प्रदेश में अन्य सेवाओं की तर्ज पर अब राजस्थान नगर पालिका सेवा में भी भूतपूर्व सैनिकों को सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों पर यह लाभ मिलेगा। स्वायत शासन विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक और तकनीकी) सेवा नियम 1963 में संशोधन किया है, जिसके तहत अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में 5 फीसदी का आरक्षण रहेगा और आरक्षित रिक्त पदों पर पूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता होने की स्थिति में अगले वर्ष की भर्तियों में रिक्त पदों की संख्या को आगे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान नगर पालिका के 1963 में बने सेवा नियमों में संशोधन करने के बाद म्युनिसिपल सर्विसेज की प्रशासनिक और तकनीकी की आगामी भर्तियों में अब भूतपूर्व सैनिकों को भी लाभ मिलेगा।
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