बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत : रीट लेवल 1 में केवल BSTC ही रहेंगे, बीएड अभ्यर्थियों को किया बाहर

बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत : रीट लेवल 1 में केवल BSTC ही रहेंगे, बीएड अभ्यर्थियों को किया बाहर

शहीद स्मारक पर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने मनाया जश्न

जोधपुर/जयपुर।  REET लेवल-1 भर्ती प्रक्रिया से बीएड उम्मीदवारों को बाहर करने की मांग पर जोधपुर हाईकोर्ट ने गुरूवार को फैसला सुना दिया है। मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को  रीट लेवल 1 में सम्मिलित करने से  इनकार कर दिया है। बता दे कि आदेश के बाद 4 लाख बीएसटीसी के और 9 लाख बीएड अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। मामले में भारत सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी तो वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने पक्ष रखा।  बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से एडवोकेट विज्ञान शाह व अन्य अधिवताओं ने पक्ष रखा। उल्लेखनिय है कि सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था।

वहीं बीएसटीसी संघर्ष समिति के बैनर तले शहीद स्मारक पर चल रहा बीएसटीसी अभ्यर्थियों का धरना और पड़ाव गुरूवार को 41 वें दिन भी जारी रहा इस दौरान बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने कोर्ट के फैसले के बाद जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाइयां दी। अभ्यार्थियों ने कहा कि 1 महीने से भी अधिक समय से आंदोलन करने का परिणाम आज आया है जिसका हम सभी ने स्वागत किया है।


बीएसटीसी अभ्यार्थी महेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने रीट फर्स्ट लेवल से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है और इसमें केवल बीएसटीसी अभयार्थी ही शामिल होंगे।  जिनकी संख्या करीब 4 लाख से अधिक है। जबकि बीएसटीसी अभ्यार्थियों से दोगुना करीब 9 लाख से अधिक बीएड धारी अभ्यार्थी रीट प्रथम लेवल में शामिल नहीं हो सकेंगे।


एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रीट लेवल-1 के लिए बीएसटीसी उम्मीदवारों को ही पात्र माना गया था। लेकिन बीएड डिग्री के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट से मांग की जिसके बाद हाईकोर्ट ने बीएड वालों को भी रीट लेवल-1 में शामिल करने के आदेश दिया। वहीं दूसरी ओर कोर्ट के इस फैसले के बाद हाईकोर्ट ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। इसके बाद से ही बीएसटीसी उम्मीदवार उम्मीदवार हाईकोर्ट से मांग कर रहे थे कि बीएड उम्मीदवारों को लेवल-1 से बाहर निकाला जाए। ऐसे में आज गुरूवार को बीएसटीसी अभ्यर्थियों को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली।

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