
उच्च न्यायालय जोधपुर में पेपर लीक प्रकरणो में आरोपियों के जमानत मुचलके निरस्त कराने की याचिका स्वीकार
आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा ने बताया कि गत 24 दिसम्बर को आरपीएससी द्वारा आयोजित सैकण्ड ग्रेड परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र को परीक्षा से पूर्व लीक करने वाले के खिलाफ थाना सुखेर एवं थाना बेकरिया पर दर्ज हुआ था।
उदयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेपर लीक प्रकरणो में आरोपियों के जमानत मुचलके निरस्त कराने के पेश की गई याचिका को स्वीकार कर लिया गया और आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा ने बताया कि गत 24 दिसम्बर को आरपीएससी द्वारा आयोजित सैकण्ड ग्रेड परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र को परीक्षा से पूर्व लीक करने वाले के खिलाफ थाना सुखेर एवं थाना बेकरिया पर दर्ज हुआ था।
अनुसंधान के बाद दोनों प्रकरणो मे अभियुक्तों को न्यायालय मे पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया था। अपर सेशन न्यायालय क्रं. सं. 01 उदयपुर द्वारा अभियुक्तों की जमानत स्वीकार की गई। यह बहुत ही संवेदनशील मामला होने एवं इस चेन से जुडे बिचौलियों व मुख्य आरोपियों एवं जिसने पेपर आउट करवाया उन तक पहुंचना आवश्यक होने, नकल गिरोह, सिस्टम को तोडने, कडी से कडी से जोडने के लिये अभियुक्तों के जमानत मुचलके निरस्त कराने के लिए बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक ग्रामीण मुकेश सांखला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चन्द्रशील ठाकुर उदयपुर द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर पहुंच दोनों प्र्रकरणों मे अपर सेशन न्यायालय क्रं. सं. 01 उदयपुर द्वारा अभियुक्तों की स्वीकार की गई जमानत को निरस्त कराने के लिए राजकीय अधिवक्ता के मार्फत याचिका पेश की।
जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों मे गिरफतार अभियुक्तों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जबाब पेश करने के आदेश जारी किए है।
Related Posts

Post Comment
Latest News

Comment List