
अशोक गहलोत ने जारी की अधिसूचना, 2 से अधिक बच्चे होने पर मिल सकेगी पदोन्नति
दंडित होने वाले उन कर्मचारी को बड़ी राहत दी गई है
इस निर्णय को पिछले दिनों राज्य मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया था। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब ऐसे सरकारी कर्मचारियों को उसी वर्ष से उसकी मूल वरिष्ठता और पदोन्नति मिल सकेगी, जिस वर्ष से उसका प्रमोशन लंबित कर रखा है।
जयपुर। अब राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी को 2 से अधिक बच्चे होने पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि से वंचित नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देकर संशोधित अधिसूचना जारी कर दी। इस निर्णय को पिछले दिनों राज्य मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया था। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब ऐसे सरकारी कर्मचारियों को उसी वर्ष से उसकी मूल वरिष्ठता और पदोन्नति मिल सकेगी, जिस वर्ष से उसका प्रमोशन लंबित कर रखा है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर दंडित होने वाले उन कर्मचारी को बड़ी राहत दी गई है, जिनका प्रमोशन रोक लिया गया था। अधिसूचना जारी होने के बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिनका प्रमोशन ड्यू है। उसे उसी वर्ष से प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा। वेतन वृद्धि का वास्तविक लाभ तीन साल बाद मिलेगा। हालांकि सीधी भर्ती से आए नए कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने बुधवार को विधानसभा में कहा था कि दो से अधिक संतान के कारण पदोन्नति से 3 तथा 5 वर्ष वंचित किए जा चुके कार्मिकों को पदोन्नति के बाद उनकी मूल वरिष्ठता दिए जाने के लिए नियमों में संशोधन वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
Related Posts
Post Comment
Latest News


Comment List