वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ ग्राहकों को 8.15 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश

प्रस्तावित ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर किया जाएगा अधिसूचित 

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ ग्राहकों को 8.15 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद सरकारी राजपत्र में प्रस्तावित ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि- ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों की जमा राशि पर 8.15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने की सिफारिश की है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां ईपीएफ की 233वीं बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में  केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  रामेश्वर तेली, मंत्रालय में सचिव आरती आहूजा और केंद्रीय पीएफ आयुक्त नीलम शमी राव भी उपस्थित थे।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद सरकारी राजपत्र में प्रस्तावित ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा।

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