केरल में 800 पैदल यात्रियों की सड़क हादसों में मौत : लापरवाही से वाहन चलाना और पैदल यात्रियों के अधिकारों की लगातार अनदेखी गंभीर खतरा, फुटपाथ पर वाहन रोकने से खतरे में लोग 

आधे वरिष्ठ नागरिक थे

केरल में 800 पैदल यात्रियों की सड़क हादसों में मौत : लापरवाही से वाहन चलाना और पैदल यात्रियों के अधिकारों की लगातार अनदेखी गंभीर खतरा, फुटपाथ पर वाहन रोकने से खतरे में लोग 

केरल सरकार ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा के नियम तोड़ने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। इस साल 800 से अधिक पैदल यात्रियों की मौत हुई। मोटर व्हीकल विभाग और उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि जेब्रा क्रॉसिंग पर लापरवाही करने वालों के लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जाएंगे, साथ ही जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।

तिरुवनंतपुरम। केरल ने पैदल चलने वाले लोगों की सुरक्षा के नियम तोड़ने वाले लापरवाह वाहन चालकों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस साल राज्य में 800 से अधिक पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है।

मोटर व्हीकल विभाग (एमवीडी) ने चेतावनी दी है कि जेब्रा क्रॉसिंग पर लापरवाही से वाहन चलाना और पैदल यात्रियों के अधिकारों की लगातार अनदेखी करना लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है। अधिकारियों ने पाया है कि कई दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक पैदल यात्रियों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे। वे अक्सर अपनी गाड़ियां जेब्रा क्रॉसिंग पर तथा फुटपाथ पर ही रोक देते हैं, जिससे असंख्य जानें खतरे में पड़ जाती हैं।

केवल इस वर्ष ही 800 से अधिक पैदल यात्रियों की मौत की खबरें आई हैं, जिनमें लगभग आधे वरिष्ठ नागरिक थे। अधिकारी इस चिंताजनक आँकड़े का मुख्य कारण उन चालकों को मानते हैं, जो जेब्रा क्रॉसिंग के पास वाहन की गति धीमी नहीं करते, जिससे पैदल यात्री या तो तेजी से सड़क पार करने को मजबूर होते हैं या दुविधा में हिच-किचाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।  

मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार हर चालक को गति धीमी करनी होती है और जब कोई पैदल यात्री प्रतीक्षा कर रहा हो तो जेब्रा क्रॉसिंग से कम से कम तीन मीटर दूर रुकना अनिवार्य है। शिष्टाचार दिखाना और पैदल यात्रियों की गति व दिशा का अनुमान लगाना सुरक्षित ड्राइविंग का आवश्यक हिस्सा माना जाता है तथा ड्राइविंग लाइसेंस बनाए रखने के लिए यह जरूरी है।

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विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित या रद्द किया जाए। मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 184 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।  

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केरल उच्च न्यायालय ने भी उन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जो पैदल यात्रियों को खतरे में डालते हैं या जेब्रा क्रॉसिंग व सड़क किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े करते हैं। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं का लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ पुलिस और एमवीडी दोनों स्तरों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।

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अधिकारियों ने सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए पैदल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है। 

 

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