हरियाणा निकाय चुनाव एवं उपचुनाव की घोषणा : 10 मई को होगा मतदान, संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू
हरियाणा निकाय चुनाव के लिए बजा बिगुल
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने सात नगर निकायों और 528 पंचायत पदों के लिए चुनावों की घोषणा कर दी है। 10 मई को होने वाले मतदान में पहली बार 'नोटा' का विकल्प मिलेगा। सोनीपत और पंचकूला सहित प्रमुख निगमों में मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
चंडीगढ़। हरियाणा में सात नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के 528 पदों पर उपचुनाव की सोमवार को घोषणा कर दी गई। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदान 10 मई को होगा, जबकि मतगणना 13 मई को कराई जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। उन्होंने बताया कि सोनीपत, पंचकूला और अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद तथा उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका में चुनाव कराए जाएंगे। मेयर और चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा।
नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी। इस बार मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही, पहली बार ‘नोटा’ का विकल्प उपलब्ध रहेगा, हालांकि इससे चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होंगे। चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को अब केंद्रीय चुनाव आयोग के मानकों के अनुरूप मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं के तहत पानीपत और करनाल जिला परिषद के एक-एक वार्ड, 12 ब्लॉक समिति सदस्य, 29 सरपंच और 485 पंच पदों के लिए भी 10 मई को मतदान कराया जाएगा। इन पदों के लिए मतगणना उसी दिन पूरी कर परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे।

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