मानहानि मामला : राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि की कार्यवाही पर लगी रोक

अदालत ने मामले को रद्द करने से कर दिया था इनकार

मानहानि मामला : राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि की कार्यवाही पर लगी रोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने पहले मामला रद्द करने से इनकार किया था।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से चोरों के सरदार और कमांडर-इन-चीफ जैसी टिप्पणियां करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आठ सितंबर के उस आदेश को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें अदालत ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जाएं और निचली अदालत के इस मामले पर आगे की कार्रवाई पर रोक रहेगी। इस मामले में गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।

गांधी ने इस मामले में मजिस्ट्रेट के जारी समन को बॉम्बे उच्च न्यायालय में यह तर्क देते हुए चुनौती दी थी कि उन्होंने न तो भाजपा का नाम लिया और न ही किसी पहचान योग्य समूह को निशाना बनाया। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल की दायर की गई शिकायत कानूनी रूप से योग्य नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए यह माना कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के नाते एक पहचान योग्य निकाय है।

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