सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस ; एक सप्ताह में मांगा जवाब
अवैध पाए जाने पर रद्द होंगे चुनाव आयोग के फैसले
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग का कोई भी फैसला कानून के अनुरूप नहीं पाया गया तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सहमति के बिना कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। याचिकाकर्ता ने संबंधित मामलों की सुनवाई पूरी होने तक सीईसी को निलंबित करने की मांग की है। पीठ ने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों की जांच करने पर सहमति जताई। यह मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी विवाद के बीच सामने आया है।

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