नाबालिग से दुष्कर्म : शिक्षक और सहयोगी को 20 वर्ष कारावास, जानें पूरा मामला
जीवन भर मानसिक पीड़ा और अवसाद
जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अफजल खान को बीस साल की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने मामले में सहयोगी रहे अभियुक्त रामस्वरूप को भी बीस साल की कैद सुनाई है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि यौन अपराध बच्चे के मानस पर गहरा असर डालता है। जिससे उसे जीवन भर मानसिक पीड़ा और अवसाद होता है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। मामले में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 2 जनवरी, 2024 को जोबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी पन्द्रह साल की बेटी रात करीब 11 बजे बिना बताए कहीं चली गई है। उसे आसपास और रिश्तेदारों के तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। रिपोर्ट में अफजल खान पर शक जाहिर करते हुए कहा गया कि वह उसे अपने साथ बहला फुसलाकर ले जा सकता है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को हरियाणा के सिरसा से बरामद किया और मुख्य अभियुक्त अफजल और सहयोगी रामस्वरूप को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त अफजल निजी स्कूल में शिक्षक था और पीड़िता को पढ़ाता था।

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