1.50 लाख परिवारों को वितरित किया जाएगा 3 हजार करोड़ का ऋण
योजना में आरसीडीएफ को भी जोड़ा गया है
सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने सोमवार को सहकार भवन में राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के लिए डीओआईटी की ओर से तैयार किए गए ऋण आवेदन पोर्टल के लोकार्पण अवसर पर ये बातें कही।
जयपुर। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1.50 लाख परिवारों को कृषि कार्यों के लिए 3 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। पात्र आवेदक को 25 हजार से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण केंद्रीय सहकारी बैंकों की ओर से वितरित किया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने सहकार भवन में राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के लिए डीओआईटी की ओर से तैयार किए गए ऋण आवेदन पोर्टल के लोकार्पण अवसर पर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस योजना में आरसीडीएफ को भी जोड़ा गया है, ताकि डेयरी क्षेत्र में पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन के कार्य कर रहे पशुपालकों को फायदा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्ष से निवास कर रहे परिवारों को हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई और दुकान आदि के साथ पशुपालन, मछली पालन आदि गतिविधियों के लिए भी प्रति परिवार एक सदस्य को ऋण दिया जाएगा।
नहीं लगेगी प्रोसेसिंग फीस
विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि योजना से राजीविका से जुड़े समूहों को विशेष फायदा होगा। ऋण की सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी है। ऋण का समय पर चुकारा, नवीनीकरण कराने वाले लाभार्थियों से कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। सहकारी बैंकों की ओर से इस ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस भी वसूल नहीं की जाएगी। लाभार्थी को ऋण के लिए दो गारंटर देने होंगे। रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतनू ने कहा कि आवेदन करते समय आवेदक के पास जनाधार कार्ड आवश्यक रूप से होना चाहिए।

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