राजस्थान दुग्ध सहकारी संस्थाओं के भर्ती नियमों में संशोधन लागू, भारी व हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य

संशोधित नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं

राजस्थान दुग्ध सहकारी संस्थाओं के भर्ती नियमों में संशोधन लागू, भारी व हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) और इससे संबद्ध जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों (डीयूएसएस) के कर्मचारियों के लिए 2020 में जारी भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है

जयपुर। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) और इससे संबद्ध जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों (डीयूएसएस) के कर्मचारियों के लिए 2020 में जारी भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है। यह संशोधन राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 39 के तहत रजिस्ट्रार मंजू राजपाल द्वारा किए गए हैं। संशोधित नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

भर्ती नियमों में संशोधन के अनुसार "दस्तावेज़ सत्यापन और अंतिम परिणाम की घोषणा" को अपडेट किया गया है। अब प्रत्येक पद/कैडर की रिक्तियों के अनुपात में (1:1) उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा, कौशल परीक्षा (जहां अनिवार्य हो) या साक्षात्कार पर आधारित होगी। अंतिम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा और परिणाम राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

इसके अलावा"टेबल E" में भी कई संशोधन किए गए हैं। विभिन्न पदों के लिए योग्यता और अनुभव के मानदंड अद्यतन किए गए हैं। जैसे, ड्राइवर पद के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और भारी व हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। हेल्पर पद के लिए साक्षरता के साथ एक वर्ष का अनुभव और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ट्रेड टेस्ट पास करना आवश्यक होगा। संशोधित नियमों में तकनीकी पदों, जैसे फेरोमैन और डेयरी वर्कर, के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। यह संशोधन दुग्ध सहकारी संस्थाओं की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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