सरकारी खरीद में अपील प्रक्रिया तय, वित्त विभाग ने जारी किए नए निर्देश
विवादों के निस्तारण में तेजी आएगी
राज्य में सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त विभाग ने अपीलीय अधिकारियों के नए नियम जारी। अब प्रथम अपीलीय अधिकारी संबंधित संस्था का उच्च अधिकारी और द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रशासनिक विभाग। विभागाध्यक्ष या वित्तीय समिति के मामलों में भी अलग व्यवस्था तय।
जयपुर। राज्य में सरकारी खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए वित्त विभाग ने अपीलीय अधिकारियों के निर्धारण संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत खरीद से जुड़े मामलों में अपील की स्पष्ट व्यवस्था तय की गई है। जारी निर्देशों के अनुसार, किसी भी खरीद करने वाली संस्था के मामलों में उसी संस्था का उच्चस्तरीय अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा। वहीं, संबंधित संस्था का प्रशासनिक विभाग द्वितीय अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।
यदि विभागाध्यक्ष स्वयं खरीद करने वाली संस्था है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक विभाग को प्रथम अपीलीय अधिकारी बनाया गया है, जबकि विशिष्ट सचिव, सचिव या प्रमुख सचिव (वित्त बजट) द्वितीय अपीलीय अधिकारी होंगे। इसके अलावा, यदि प्रशासनिक विभाग स्वयं खरीद करने वाली संस्था है या विभाग की वित्तीय समिति द्वारा खरीद का निर्णय लिया गया है, तो ऐसे मामलों में विशिष्ट सचिव, सचिव या प्रमुख सचिव (वित्त बजट) को प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है। वहीं पीएसएफ या अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) को द्वितीय अपीलीय अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त विभाग का कहना है कि इन निर्देशों से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों के निस्तारण में तेजी आएगी।

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