पेड़ काटने का मामला : कोर्ट ने दी आरोपी को अग्रिम जमानत, पौधे लगाने की रखी शर्त
इसे याचिकाकर्ता की स्वेच्छा से सेवा मानी जाए
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि नगर पालिका, झालरापाटन ने बीते साल याचिकाकर्ता के खिलाफ झालरापाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर पालिका के पार्क से पेड़ काटने से जुडे मामले में आरोपी को समान पार्क में नीम, पीपल आदि के 15 पौधे लगाने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश रमेश चन्द की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिका नगर पालिका ईओ की उपस्थिति में पौधारोपण करेगा और उनकी कम से कम एक साल तक देखभाल करेगा। वहीं ईओ समय-समय पर जांच करेंगे कि याचिकाकर्ता इन पौधों की देखरेख कर रहा है या नहीं। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस निर्देश को सजा के तौर पर नहीं देखा जाए और इसे याचिकाकर्ता की स्वेच्छा से सेवा मानी जाए। अदालत ने कहा कि वैसे हर व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखे।
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि नगर पालिका, झालरापाटन ने बीते साल याचिकाकर्ता के खिलाफ झालरापाटन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने सुभाष नगर में नगर पालिका की ओर से संधारित पार्क से कुछ पेड़ काटे हैं। याचिका में कहा गया कि उसे खिलाफ राजनीतिक द्वेष से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं वह अनुसंधान में सहयोग को तैयार है। इसके अलावा प्रकरण में उसे गिरफ्तार कर पूछताछ जैसा कोई अपराध नहीं है। इसलिए उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को सशर्त अग्रिम जमानत का लाभ देते हुए उसे समान पार्क में पन्द्रह पौधे लगाने को कहा है।

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