एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियमों में बदलाव : अब बुकिंग पर समय सीमा, ओटिपी और केवाईसी अनिवार्य
उद्देश्य फर्जी डिलीवरी, अनियमित उपयोग और दुरुपयोग पर रोक
जयपुर। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। नए नियमों के तहत अब गैस सिलेंडर की बुकिंग, डिलीवरी और कनेक्शन से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य फर्जी डिलीवरी, अनियमित उपयोग और दुरुपयोग पर रोक लगाना है।
नई व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता अगली एलपीजी सिलेंडर बुकिंग 25 दिन बाद ही करा सकेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरी बुकिंग के लिए 45 दिन का अंतराल अनिवार्य होगा।
इसके अलावा गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता को मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी बताना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ओटीपी सत्यापन के सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। केवाईसी को भी अनिवार्य बनाया है। निर्धारित समय में इसे पूरी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन पर असर पड़ सकता है।
वहीं, जिन उपभोक्ताओं ने पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन ले लिया है, उनके लिए भी LPG से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं को 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन सरेंडर करने या ट्रांसफर वाउचर (TV) के माध्यम से स्थानांतरित करने का विकल्प दिया गया है।
कंपनी का दावा है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, वास्तविक उपभोक्ताओं तक सब्सिडी और गैस आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा फर्जी बुकिंग और डिलीवरी जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगेगी।

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