रोडवेज में मुख्य प्रबंधकों के अधिकारों में बदलाव, नियुक्ति अधिकारी की शक्तियां समाप्त

मुख्य प्रबंधक 17 सीसीए नियमों के तहत नोटिस दे सकेंगे 

रोडवेज में मुख्य प्रबंधकों के अधिकारों में बदलाव, नियुक्ति अधिकारी की शक्तियां समाप्त

रोडवेज में मुख्य प्रबंधकों और मुख्य उत्पादन प्रबंधकों के अधिकारों में बदलाव किए गए हैं।

जयपुर। रोडवेज में मुख्य प्रबंधकों और मुख्य उत्पादन प्रबंधकों के अधिकारों में बदलाव किए गए हैं। अब नियुक्ति अधिकारी की शक्तियां समाप्त कर दी गई हैं। मुख्य प्रबंधक 17 सीसीए नियमों के तहत नोटिस दे सकेंगे और स्थाई कार्मिकों के लघु प्रकृति दुराचरण मामलों में अनुशासनिक अधिकारी रहेंगे।

हालांकि, पे मेट्रिक्स लेवल 8 से ऊपर के मामलों को मुख्यालय में विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा। कार्यमुक्ति आदेश, ग्रेच्युटी प्रकरण, अवकाश स्वीकृति और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के साथ-साथ विभागीय जांच हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार मुख्य प्रबंधकों के पास बना रहेगा। रोडवेज प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

 

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