राजस्थान में 3 अक्टूबर से लगेगी पंचायत चुनाव की आचार संहिता : नई योजनाओं, शिलान्यास और लोकार्पण पर लगेगी रोक
आचार संहिता करीब दो महीने तक प्रभावी रहने की संभावना
जयपुर। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनावों की घोषणा के लिए शनिवार 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।
आचार संहिता करीब दो महीने तक प्रभावी रहने की संभावना है। घोषणा के साथ अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर भी पाबंदी लग जाएगी। चुनाव चार चरणों में हो सकते हैं। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बैलेट पेपर से जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी करनी है। आचार संहिता लागू होने के बाद नई योजनाओं की घोषणा, शिलान्यास और लोकार्पण पर रोक लग जाएगी। राजनीतिक दल और प्रशासन दोनों को आयोग के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

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