1 अप्रैल से खानों का ड्रोन सर्वे होगा जरूरी, नहीं तो लीजें होंगी रद्द

शुरुआत में खानधारकों को राहत मिलेगी

1 अप्रैल से खानों का ड्रोन सर्वे होगा जरूरी, नहीं तो लीजें होंगी रद्द

खान विभाग ने एक अप्रैल, 2025 से खान लीजधारकों को ड्रोन से खान का वोल्यूमेट्रिक एससमेंट एरियल सर्वे कराना अनिवार्य कर दिया है।

जयपुर। राजस्थान में वैध खानों में अवैध माइनिंग के गोरखधंधे को बंद करने के लिए अब खान विभाग ने एक अप्रैल, 2025 से खान लीजधारकों को ड्रोन से खान का वोल्यूमेट्रिक एससमेंट एरियल सर्वे कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर खानधारकों ने आगामी जून माह तक एरियल सर्वे कराके खान विभाग को रिपोर्ट नहीं सौंपी तो उसके ठीक 12 माह बाद यानी जून 2026 में खानों की लीजें रद्द कर दी जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में 16 हजार अप्रधान खनिजों की माइनिंग लीज है। लीजधारक अब तक खानों की माइनिंग की भौतिक रिपोर्ट सौंपते रहे हैं, लेकिन वैध खान के नाम पर लीजधारकों के क्षेत्र में अवैध माइनिंग करने की शिकायतें आती हैं। इसके चलते सालाना अरबों रुपए का नुकसान खान विभाग को राजस्व में होता है। ऐसे में अब ड्रोन एरियल सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए लीजधारकों को पाबंद किया गया है। लीजधारकों को एरियल सर्वे के लिए अपडेट किया जाएगा। सर्वे करने वाली कंपनियों से रूबरू भी कराया जाएगा। इसके लिए 19 मार्च को आरआईसी सेंटर में खान विभाग ने लीजधारकों को बुलाया है। यहां ड्रोन सर्वे करने वाली कंपनियां भी आएंगी जो सर्वे के लिए उन्हें ना केवल अपडेट करेगी, बल्कि कंपनियों से उन्हें मुखातिब भी कराएगी। ताकि जल्द ड्रोन सर्वे कार्य हो सके। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में सरकार को सर्वे से खानधारकों से 200-300 करोड़ रुपए तक की पैनल्टी राजस्व के रूप में प्राप्त होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार खान लीजधारक को अपने खान क्षेत्र और उसके आसपास के 100 मीटर एरिया का एरियल सर्वे कराके देना होगा। ताकि आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन का भी पता लग सके। एरियल सर्वे में खान से होकर अवैध खनन का रास्ता नजर आया तो खान लीजधारक को अवैध खनन का दोषी मानते हुए पैनल्टियां लगाकर वसूली होगी।

शुरुआत में खानधारकों को राहत मिलेगी :

सरकार ने वर्तमान में खान लीजधारकों को एरियल सर्वे कराने पर अवैध खनन मिलने पर एकबारीय समाधान स्कीम लागू की है। अभी अवैध खनन पर दस गुना पैनल्टी ली जाती है, लेकिन फिलहाल ड्रोन एरियल सर्वे की शुरुआत के चलते खान क्षेत्र के अंदर अवैध खनन मिलने पर 15 फीसदी यानी डेढ़ गुना और खान क्षेत्र के बाहर अवैध खनन पर 25 फीसदी यानी ढाई गुना पैनल्टी ही पैनल्टी ली जाएगी। 

अवैध खनन किया तो ऐसे चलेगा पता :

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खानधारकों के द्वारा खनन करते वक्त माइनिंग के वोल्यूमेट्रिक आंकलन की रिपोर्ट पूर्व में प्रस्तुत की हुई है। अब उन्हें ड्रोन से एरियल सर्वे कराना होगा। दोनों रिपोर्ट का मिलान कर मिलने वाले अवैध खनन का आंकलन होगा। इसके बाद पैनेल्टी भरनी होगी। सर्वे रिपोर्ट और उसके बाद पैनल्टी नहीं भरी गई तो खान की लीज निरस्त होगी। ड्रोन के जरिये एरियल सर्वे में खान से निकाले जाने वाले खनन उत्पादन का वोल्यूमैट्रिक आंकलन हो जाएगा। फिर इसका मिलान खान क्षेत्र के ई-रवन्ना में दिए गए खनन के सामने आए खनन की मात्रा से होगा। अगर एरियल सर्वे में वोल्यूमैट्रिक आंकलन में अंतर आया तो जो अतिरिक्त खनन हुआ, उसे अवैध मानते हुए उस पर पैनल्टी वसूली जाएगी।

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