अशांत क्षेत्रों में संपत्ति संरक्षण को लेकर सरकार लाएगी कानून : अशांत क्षेत्र में प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर तीन साल रहेगी रोक, विधानसभा के बजट सत्र में पेश होगा बिल
एयरोस्पेस-सेमीकंडक्टर पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कानून, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अशांत क्षेत्रों में संपत्ति और किराएदार संरक्षण विधेयक, एयरोस्पेस-डिफेन्स व सेमीकंडक्टर नीतियां, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन, आरपीएससी सेवा नियमों में संशोधन, बाल विवाह पर कड़ा अनुशासन, ग्राम उत्थान शिविर और बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम शामिल हैं।
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कानून, उद्योग, ऊर्जा, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक में अशांत क्षेत्रों में किरायेदारों व स्थायी निवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक को मंजूरी, एयरोस्पेस-डिफेन्स और सेमीकंडक्टर की नई नीतियों का अनुमोदन, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन, आरपीएससी सेवा नियमों में संशोधन, बाल विवाह पर कड़ा अनुशासनात्मक प्रावधान, ग्राम उत्थान शिविरों और बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम के आयोजन जैसे अहम निर्णय शामिल रहे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सीएमओं में संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के दौरान फैसलों की जानकारी दी।
मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय :
अशांत क्षेत्रों में संपत्ति व किरायेदार संरक्षण विधेयक
दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एण्ड प्रोविजन फोर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026 के प्रारूप को मंजूरी।
जनसंख्या असंतुलन से उत्पन्न अशांति के चलते मजबूरी में संपत्ति बिक्री की प्रवृत्ति पर रोक।
स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किरायेदारों के अधिकारों को संरक्षण, सामुदायिक सद्भाव को मजबूती।
विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होगा।
राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स पॉलिसी-2026 :
एयरोस्पेस-डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, राजस्थान को प्रमुख हब बनाने की दिशा।
लार्ज, मेगा और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं के लिए स्पष्ट निवेश श्रेणियां।
राज्य कर के 75% पुनर्भरण, पूंजीगत अनुदान या टर्नओवर-लिंक्ड प्रोत्साहन का विकल्प।
एम्प्लॉयमेंट, सनराइज, एंकर और थ्रस्ट बूस्टर सहित विशेष लाभ।
7 वर्ष तक विद्युत शुल्क से 100% छूट, स्टाम्प व रूपांतरण शुल्क में रियायतें।
राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 :
प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर नीति को कैबिनेट की मंजूरी।
सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश आकर्षण।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ी परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन।
राज्य स्तर पर पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर।
रोजगार, स्किल-ट्रेनिंग और आईपी क्रिएशन को बढ़ावा।
ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन :
बीकानेर के लाखूसर में 72.06 हेक्टेयर और जैसलमेर के रामगढ़ उत्तर में 745.41 हेक्टेयर भूमि सशर्त आवंटन।
सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ होगी।
आरपीएससी सेवा नियमों में संशोधन :
उप सचिव (परीक्षा), उप सचिव व परीक्षा नियंत्रक के पदनाम एकीकृत।
पदोन्नति अनुपात 10:1 निर्धारित।
अनुशासनात्मक प्राधिकारी व दंड प्रक्रिया स्पष्ट।
सिविल सेवा (आचरण) नियमों में संशोधन
बाल विवाह में संलिप्त सरकारी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई।
बाल विवाह की परिभाषा बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के अनुरूप।
23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर
‘GRAM-2026’ के तहत प्रदेशभर में 2,839 शिविर।
किसानों-पशुपालकों को योजनाओं का लाभ, 12 विभागों की भागीदारी।
बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम
23 जनवरी को सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ आयोजन।
65 लाख अभिभावकों की सहभागिता का लक्ष्य।
निपुण राजस्थान कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां।

Comment List