सरकार का बड़ा निर्णय : असफल निविदाकारों की बोली राशि तुरंत लौटाने के आदेश
वित्त विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए
वित्त विभाग ने एक परिपत्र जारी कर राज्य में ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया को लेकर नई व्यवस्था लागू की है
जयपुर। वित्त विभाग ने एक परिपत्र जारी कर राज्य में ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। इसके अनुसार अब उपापन संस्थाओं की ओर से असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) की वापसी में हो रही अनावश्यक देरी को समाप्त किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, कई बार बोली प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि समय पर वापस नहीं की जाती, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए वित्त विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी सभी प्रक्रियाओं में, जहां निविदा कार्य पूर्ण हो चुका है और सफल संवेदक की ओर से कार्य संपादन प्रतिभूति (Performance Security) जमा कर दी गई है, वहां असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि को तत्काल प्रभाव से वापस किया जाए।
इसके साथ ही, उन मामलों में जहां किसी कारणवश कार्य आदेश जारी नहीं हो सका या कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, वहां भी संपादन प्रतिभूति राशि को तत्काल प्रभाव से नियमानुसार लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त शासन सचिव दिनेश माथुर की ओर से जारी इस परिपत्र के तहत सभी संबंधित विभागों, सचिवालयों और प्रमुख अधिकारियों को यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। यह निर्णय सरकारी निविदा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदकों के आर्थिक हितों की रक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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