बीसलपुर परियोजना के जल उपयोग पर जारी किए निर्देश, 60 दिन में पेश करनी होगी सर्वेक्षण रिपोर्ट
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य
राज्य सरकार ने बीसलपुर बांध से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जल उपयोग के संबंध में निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में व्यय के उचित प्रबंधन और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बीसलपुर बांध से पानी का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीसलपुर बांध से अतिरिक्त जल उपयोग के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
जयपुर। राज्य सरकार ने बीसलपुर बांध से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जल उपयोग के संबंध में निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में व्यय के उचित प्रबंधन और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बीसलपुर बांध से पानी का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीसलपुर बांध से अतिरिक्त जल उपयोग के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र में आवश्यक सर्वेक्षण कर, प्रस्ताव तैयार कर 60 दिनों के भीतर विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 और राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन (उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार) नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत सभी कार्यवाही की जाएगी। जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता (सिंचाई), अधीक्षण अभियंता, और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भेजे हैं। सरकार ने यह कदम जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है।

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