राज्य कार्मिकों के लीव एन्केशमेंट बिल अब IFMS 3.0 पर बनाए जाएंगे, प्रक्रिया में किया बदलाव 

आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए 

राज्य कार्मिकों के लीव एन्केशमेंट बिल अब IFMS 3.0 पर बनाए जाएंगे, प्रक्रिया में किया बदलाव 

राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए देय लीव एन्केशमेंट (LE) और एरियर बिल बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।

जयपुर। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए देय लीव एन्केशमेंट (LE) और एरियर बिल बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब यह प्रक्रिया IFMS 3.0 प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। यह सुविधा 20 जून 2025 से प्रभावी होगी।

वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि 20 जून 2025 के बाद पे-मैनेजर प्लेटफॉर्म पर LE और एरियर बिल बनाने की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। अब सभी संबंधित बिल IFMS 3.0 पर ही तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही, IFMS 3.0 पर पहले से ही निम्नलिखित बिल बनाने की सुविधा उपलब्ध है।

वेतन एरियर बिल
डीए एरियर बिल
हाफ पे/पार्टियल पे बिल
चाइल्ड केयर लीव के साथ वेतन बिल
सरेंडर/सरेंडर एरियर बिल

यह बदलाव कार्मिकों को सुगम और आधुनिक प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभागाध्यक्षों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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