महेश जोशी की न्यायिक अभिरक्षा 13 जून तक बढ़ाई, पीठासीन अधिकारी ने आधे घंटे की अकेले में बात
रिकॉर्ड देखकर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा
अदालत ने मामले के अनुसंधान अधिकारी से पूछा था कि गवाहों के बयानों के दौरान उनकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई।
जयपुर। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 13 जून तक बढ़ा दी है। इसी दिन जोशी की जमानत अर्जी पर भी बहस होनी है। सुनवाई के दौरान शुक्रवार को महेश जोशी को न्यायिक अभिरक्षा से पेश किया गया। इस दौरान पीठासीन अधिकारी ने अदालत में सभी वकीलों सहित अदालत में मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया। पीठासीन अधिकारी ने करीब आधा घंटे तक जोशी से अकेले में बातचीत की। गौरतलब है कि गत सुनवाई को अदालत में मौखिक रूप से ईडी से सवाल जवाब किए थे।
अदालत ने मामले के अनुसंधान अधिकारी से पूछा था कि गवाहों के बयानों के दौरान उनकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई। इस पर जांच अधिकारी ने रिकॉर्ड देखकर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा था। इस पर अदालत ने जमानत अर्जी पर 13 जून तक सुनवाई टाल दी थी। जल जीवन मिशन घोटाले में मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। इस दौरान जोशी की पत्नी के निधन होने के चलते कोर्ट ने उन्हें दो बार अंतरिम जमानत दी थी।
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