स्वरोजगार लोन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन हो सकेंगे : आरक्षित वर्ग, सफाईकर्मी, दिव्यांगजन को पोर्टल सेवा मंत्री गहलोत ने की शुरू
अतिदेय ब्याज एवं पेनल्टी की राशि उपलब्ध कराई जाएगी
इन वर्गों के लोन जो 30 सितंबर, 2025 तक अपना मूलधन जमा करा देंगे, उनको अतिदेय ब्याज एवं पेनल्टी की छूट भी दी जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा अतिदेय ब्याज एवं पेनल्टी की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के लोन आवेदन पोर्टल को शुरू किया है। अब एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन और सफाई कर्मी स्वरोजगार के लोन को ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। गहलोत ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में पोर्टल शुरू किया। उन्होंने कहा कि निगम के पोर्टल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अब यह शुरू हो गया है। वंचित वर्ग के व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए निगम से पहली बार सरकार की तरफ से लोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन वर्गों के आवेदक 31 अगस्त 2025 तक लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
इसे लाभार्थी अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से भी भर सकता है। इस साल 37.50 करोड के लोन मिलेंगे। राशि सरकार द्वारा अनुजा निगम को उपलब्ध कराई गई है। सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजनों को भारत सरकार की राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से लगभग 10 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। बजट घोषणा में डिफाल्टर ऋणियों को ऋण चुकाने में राहत के लिए एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम प्रारम्भ की गई है। इन वर्गों के लोन जो 30 सितंबर, 2025 तक अपना मूलधन जमा करा देंगे, उनको अतिदेय ब्याज एवं पेनल्टी की छूट भी दी जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा अतिदेय ब्याज एवं पेनल्टी की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
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