राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक खरीद नियमों में किया संशोधन, ई-ग्रास व एफडीआर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
राजस्थान में सार्वजनिक खरीद नियमों में बड़ा बदलाव, सातवां संशोधन लागू
वित्त विभाग ने राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद नियम, 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सोमवार को राजपत्र में अधिसूचना जारी की। सातवां संशोधन नियम, 2025 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
जयपुर। वित्त विभाग ने राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद नियम, 2013 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किया है। इस संबंध में सोमवार को राजपत्र (गजट) में अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार ‘राजस्थान पारदर्शिता इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सातवां संशोधन) नियम, 2025’ तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
संशोधन के तहत नियम 42(6) में बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक निविदा प्रक्रिया में ई-ग्रास या अनुसूचित बैंक के एफडीआर के माध्यम से जमा की गई धनराशि बोलीदाता द्वारा अग्रिम रूप से जमा मानी जाती थी। लेकिन नए संशोधन के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि प्रोक्योरिंग एंटिटी को एफडीआर स्वीकार करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि बोलीदाता ने बैंक को पूर्व-भुगतान या समय से पहले भुगतान की अनुमति दी है।
इसके साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एफडीआर पर भुगतान या समयपूर्व भुगतान के लिए अब बोलीदाता की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रावधान निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। यह अधिसूचना राज्यपाल के आदेश से जारी की गई है, जिस पर संयुक्त शासन सचिव मनीष माथुर ने हस्ताक्षर किए। नए प्रावधानों से सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

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