पंजीकृत ठेकेदारों के लिए राहत, बढ़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट से मिलेगी छूट
नई वृद्धि केवल नए पंजीकरण या श्रेणी अपग्रेड कराने वाले संवेदकों पर ही लागू होगी
राज्य राजस्थान सरकार ने ठेकेदारों के लिए बढ़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि के प्रावधान में राहत दी है
जयपुर। राज्य राजस्थान सरकार ने ठेकेदारों के लिए बढ़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि के प्रावधान में राहत दी है। वित्त विभाग ने 27 जून 2024 के आदेश के तहत सभी श्रेणियों के पंजीकृत संवेदकों की निविदा पात्रता सीमा में वृद्धि की गई थी, साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि में भी इजाफा किया गया था।
अब संशोधित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि बढ़ी हुई सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि, पूर्व में पंजीकृत संवेदकों पर लागू नहीं होगी। अर्थात, जिन संवेदकों ने 27 जून 2024 से पहले पंजीकरण करवा लिया था, वे पूर्व शर्तों के आधार पर ही पात्र माने जाएंगे। नई वृद्धि केवल नए पंजीकरण या श्रेणी अपग्रेड कराने वाले संवेदकों पर ही लागू होगी। इस निर्णय से हजारों पंजीकृत संवेदकों को राहत मिलेगी, जो पहले से ही पंजीकृत हैं और जिनके पास पूर्व शर्तों के आधार पर निविदा पात्रता बनी हुई है। यह निर्णय सरकारी कार्यों में ठेकेदारी को अधिक सुगम और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

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