आपसी झगड़े में पत्नी की हत्या पति को आजीवन कारावास : अदालत ने 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
ममता का विवाह 12 साल पहले कानाराम से हुआ था
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।
जयपुर। सत्र न्यायालय, महानगर द्वितीय ने आपसी झगड़े में पत्नी के गले में सुआ घोंपकर हत्या करने वाले आरोपी पति कानाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी रीटा तेजपाल ने अपने आदेश में कहा कि पति-पत्नी के बीच मामूली कहासुनी स्वाभाविक है, लेकिन इस दौरान आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी। घटना में एक महिला को न केवल अपनी जान गंवानी पडी, बल्कि उसकी तीन साल की बेटी को हमेशा के लिए मां के प्यार से वंचित होना पड़Þा। ऐसे में आरोपी के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संत कुमार ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर मृतका ममता के भाई आकाश ने 18 जुलाई, 2023 को शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया कि ममता का विवाह 12 साल पहले कानाराम से हुआ था। वह आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। शाम को उसकी दूसरी बहन, जो ममता की जेठानी भी है ने फोन कर आरोपी की ओर से ममता की हत्या करने की जानकारी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान मृतका की बहन ने अदालत को बताया कि घटना के दिन ममता के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह उसके कमरे में गई थी। वहां ममता खून में लथपथ पड़ी थी और उसके गले से खून बह रहा था। वहीं आरोपी उसके पास खड़ा था और उसके हाथ में खून से सना सुआ था। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।

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