
HC ने मुख्य सचिव कलेक्टर, एसपी और वक्फ बोर्ड सहित अन्य से जवाब मांगा... जाने क्यों
अजमेर के अंदर कोट इलाके में स्थित कब्रिस्तान भूमि पर अतिक्रमण के मामला
जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने अजमेर के अंदर कोट इलाके में स्थित कब्रिस्तान भूमि पर अतिक्रमण के मामले में मुख्य सचिव कलेक्टर, एसपी और वक्फ बोर्ड सहित अन्य से जवाब मांगा है। न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश नासिर खान की जनहित याचिका पर दिए।
याचिका में कहा गया की इस कब्रिस्तान भूमि को वर्ष 1965 में अधिसूचना जारी कर वक्फ सम्पत्ति घोषित किया गया था। याचिका में कहा गया की कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने कब्रिस्तान की कुछ भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस संबंध में स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के आलाधिकारियों को भी शिकायत दी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।
Related Posts
Post Comment
Latest News

Comment List