दो नाबालिग बालकों के साथ कुकर्म प्रयास के आरोप में 20 साल की कठोर कैद

 न्यायालय ने आरोपियों पर लगाया 27000 का जुर्माना 

दो नाबालिग बालकों के साथ कुकर्म प्रयास के आरोप में 20 साल की कठोर कैद

कोटा। शहर की पोक्सो क्रम संख्या चार न्यायालय ने दो नाबालिक बालकों के साथ कुकर्म करने के प्रयास के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कर आवास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने आरोपी पर 27000 का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में बालकों के पिता ने कोटा ग्रामीण जिले के देवली माझी पुलिस थाने में आरोपी चिंटू उर्फ दुष्यंत पुत्र कन्हैया लाल उम्र 24 साल निवासी बंबोली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 363, 377 तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था और न्यायालय में चालान पेश किया था विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि पीड़ित बालक के पिता ने 7 अप्रैल 2021 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 6 अप्रैल 2021 को उसका 12 वर्षीय पुत्र 6 अप्रैल 2021 को दोपहर 3:00 बजे गांव के एक लड़के के साथ स्कूल से आने के बाद खेल रहा था तभी वहां पर गांव का लड़का चिंटू उर्फ दुष्यंत बाइक लेकर आया और दोनों को बहला फुसलाकर अपने साथ बाइक पर जबरन गांव के बाहर खाली यान में ले गया।
 
आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर जबरन बियर पिलाई तथा कुकर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया तो वह धमकी देकर भाग गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और धारा 363, 366 और 377 आईपीसी में तथा पोक्सो एक्ट में दर्ज कर गिरफ्तार किया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान कराए गए न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 27000 का जुर्माना लगाया है।

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