टिकट कैंसिलेशन नियमों में बदलाव : अब यात्रियों का समय के अनुसार कटेगा पैसा, पढ़ें रेलवे कितना देगा रिफंड
नियम बदलने का उद्देश्य सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना है
रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन नियमों में बदलाव किया है। अब रिफंड समय के आधार पर मिलेगा। 72 घंटे पहले रद्द करने पर 75%, 24 घंटे के भीतर 25% और 8-24 घंटे के बीच 50% रिफंड मिलेगा। 8 घंटे से कम समय पर कोई रिफंड नहीं। बोर्डिंग स्टेशन ट्रेन से 30 मिनट पहले तक बदला जा सकेगा।
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने टिकट के कैंसिलेशन नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रियों का समय के अनुसार पैसा कटेगा। इसके अलावा रेलवे की ओर से बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियम में भी बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन चलने से कितनी देर पहले टिकट रद्द करते है, उसी अनुसार यात्रियों को रिफंड दिया जाएगा। पेनल्टी भी इसी बात पर निर्भर करेगी कि ट्रेन का जो समय है, उससे कितने घंटे पहले टिकट को रद्द किया गया है। रेलवे के अनुसार नियम बदलने का उद्देश्य सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना है।
नए नियमों के मुताबिक अगर यात्री ट्रेन चलने से 72 घंटे पहले अपने टिकट को रद़्द करता है, तो उसे 75 प्रतिशत, 24 घंटे के बीच 25% और 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर 50% रिफंड दिया जाएगा। वहीं ट्रेन चलने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक यात्रियों को अपना बोर्डिंग पॉइंट बदलने की भी सुविधा मिलेगी। इससे बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों को अधिक लाभ मिलेगा।

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