सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : विदेशी संस्थाओं को भुगतान पर टीडीएस 10% से ज्यादा नहीं, अंतरराष्ट्रीय संधि को प्राथमिकता

अदालत ने कहा

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : विदेशी संस्थाओं को भुगतान पर टीडीएस 10% से ज्यादा नहीं, अंतरराष्ट्रीय संधि को प्राथमिकता

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनिवासी संस्थाओं को भुगतान पर टीडीएस दोहरे कर बचाव समझौते (DTAA) की तय सीमा—आमतौर पर 10% से अधिक नहीं हो सकता। कोर्ट ने आयकर विभाग की 20% टीडीएस की मांग खारिज कर कहा कि PAN न होने पर भी DTAA दर ही लागू होगी। यह फैसला विदेशी सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि भारत से अनिवासी संस्थाओं (Non-resident entities) को भेजे जाने वाले भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) संबंधित दोहरे कर बचाव समझौते (DTAA) में निर्धारित सीमा-आमतौर पर 10% से अधिक नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा इस सीमा से ऊपर टीडीएस वसूलने की कोई भी मांग अंतरराष्ट्रीय कर संधियों के अनुरूप नहीं मानी जाएगी।

यह फैसला आयकर विभाग की उन अपीलों पर आया, जिनमें उसने एम्फैसिस, विप्रो और मंथन सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसी आईटी कंपनियों से 20% की उच्च टीडीएस कटौती की मांग की थी। विभाग का तर्क था कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AA के तहत विदेशी कंपनियों द्वारा स्थायी खाता संख्या (PAN) प्रस्तुत न करने पर 20% की कटौती अनिवार्य है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब भुगतान का प्राप्तकर्ता किसी लागू DTAA के तहत कर लाभ पाने के योग्य है, तब धारा 206AA लागू नहीं होगी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आयकर अधिनियम की टीडीएस संबंधी प्रावधानों को DTAA के साथ समन्वय में पढ़ना आवश्यक है और किसी भी टकराव की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय संधि को प्राथमिकता मिलेगी। इस फैसले से उन कंपनियों को राहत मिली है जो विदेशी विक्रेताओं, सलाहकारों या तकनीकी सेवा प्रदाताओं को भुगतान करती हैं और जहां PAN उपलब्ध कराना संभव नहीं होता।

 

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