फिल्म ‘ठग लाइफ’ के प्रदर्शन को लेकर धमकी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हिंसा पर कार्रवाई करने का निर्देश

 संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्देश दिया

फिल्म ‘ठग लाइफ’ के प्रदर्शन को लेकर धमकी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हिंसा पर कार्रवाई करने का निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने फिल्म ‘ठग लाइफ’ के प्रदर्शन के मामले में धमकी या हिंसा करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को कमल हासन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ‘ठग लाइफ’ के प्रदर्शन के मामले में धमकी या हिंसा करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश दिया।

पीठ ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि अगर यह फिल्म राज्य में प्रदर्शित होती है और इसे लेकर हिंसा या किसी भी तरह की धमकी मिलती है, तो संबंधित व्यक्ति या समूह के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। पीठ ने राज्य सरकार के वकील डी एल चिदानंद का बयान दर्ज किया कि वह सभी हितधारकों को सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे राज्य में फिल्म के प्रदर्शन का रास्ता साफ होगा।

पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करने के बाद कहा- राज्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने फिल्म पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और अगर फिल्म रिलीज होती है तो राज्य सरकार पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। शीर्ष अदालत ने धमकियों के मद्देनजर (बिना आवश्यक कानूनी प्रावधानों के पालन किए) सिनेमाघरों में उक्त फिल्म को नहीं दिखाये जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को अपना जवाब 24 घंटे में देने का मंगलवार को निर्देश दिया था। 

 

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